12 लाख तक की कमाई पर अब जीरो टैक्स... नए रिजीम में भी बड़ा टैक्स कट, देखें टैक्स स्लैब

Update: 2025-02-01 07:10 GMT


12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

0-4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं।

4-8 लाख की आय पर 5 प्रतिशत

8-12 लाख की आय पर 10 प्रतिशत

12-16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत

16-20 लाख की आय पर 20 प्रतिशत

20-24 लाख की आय पर 25 प्रतिशत

24 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत

स्लैब बदलने से नई कर व्यवस्था अपनाने वालों को इस तरह फायदा होगा

12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 80 हजार रुपये का फायदा होगा।

18 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 70 हजार रुपये का फायदा होगा।

25 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 1.10 लाख रुपये का फायदा होगा।

 

वरिष्ठ नागरिकों में टीडीएस में छूट

प्रत्यक्ष कर

नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी।

टीडीएस-टीसीएस का सरलीकरण

टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा।

नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल किया जा रहा है।

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