निजी बसों की छत पर सीढ़ी और कैरियर हटाने का आदेश, 31 दिसंबर तक पालन अनिवार्य
फोरलेन और ग्रामीण सड़कों पर चलने वाली निजी बसों की छत पर यात्रियों को बैठाने और भारी सामान रखने की परंपरा हादसों का मुख्य कारण बन रही है। इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी निजी बस संचालकों को अपनी बसों की छत पर लगी सीढ़ियां और सामान रखने के कैरियर 31 दिसंबर 2025 तक हटाना अनिवार्य होगा।
आदेश की अवहेलना करने पर 1 जनवरी 2026 से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बसों पर चालान लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें जब्त भी किया जा सकता है।
यह रहता है खतरा
बसों की छत पर रखी धातु की वस्तुएं ऊपर से गुजरती हाई टेंशन लाइनों के संपर्क में आ जाती हैं, जिससे बस में करंट फैलने और आग लगने का खतरा रहता है।
बस के अचानक रुकने या मुड़ने पर छत पर रखा सामान गति के जड़त्व नियम के कारण आगे या पीछे गिर सकता है, जिससे संतुलन बिगड़ता है और दुर्घटना की आशंका रहती है।
क्षमता से अधिक सामान और यात्रियों को ढोने से बस का संतुलन प्रभावित होता है और बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो सकती है।
यात्रियों के छत पर बैठने से उनके बिजली के तारों की चपेट में आने, पेड़ों की डालियों से टकराने और अचानक ब्रेक या स्पीड ब्रेकर पर नीचे गिरने का खतरा बना रहता है।
