1 मार्च से बड़े बदलाव: UPI, LPG और म्यूचुअल फंड में बदल जाएंगे ये बड़े नियम!
देश में हर महीने की पहली तारीख कई नए बदलावों और नियमों के साथ आती है. मार्च 2025 की पहली तारीख से भी कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू किए जा रहे हैं, जो आम जनता पर प्रभाव डाल सकते हैं. इनमें UPI से जुड़ी नई सुविधा, LPG और ATF की कीमतों में संभावित बदलाव, और म्यूचुअल फंड नॉमिनी नियमों में परिवर्तन शामिल हैं. आइए इन बदलावों पर एक नजर डालते हैं.
1. UPI में बीमा-ASB सुविधा लागू
1 मार्च 2025 से UPI सिस्टम में बीमा-ASB (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट) नामक एक नई सुविधा जोड़ी जा रही है. यह सुविधा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि वे अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए पहले से ही राशि को ब्लॉक रख सकेंगे. पॉलिसी होल्डर के अप्रूवल के बाद ही उनके खाते से यह राशि कटेगी.
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने 18 फरवरी को एक सर्कुलर जारी कर सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि वे 1 मार्च से इस नई सुविधा को अपने ग्राहकों को प्रदान करें. पॉलिसी जारी होने के बाद ही पॉलिसीहोल्डर के अकाउंट से बीमा कंपनी को राशि ट्रांसफर होगी. यह सुविधा लेने के लिए ग्राहक को अपने इंश्योरेंस कंपनी के प्रपोजल फॉर्म में इस ऑप्शन को चुनना होगा.
2. LPG सिलेंडर की कीमत में संभावित बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना रहती है. 1 मार्च को भी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है. 1 फरवरी 2025 को 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये की कटौती की गई थी, जबकि 14 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था. इस बार कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती दोनों की संभावना बनी हुई है.
3. हवाई ईंधन (ATF) की कीमतों में संशोधन
हर महीने की पहली तारीख को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई ईंधन की कीमतों में भी संशोधन किया जाता है. 1 फरवरी 2025 को ATF की कीमत में 5.6% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे यह 5,078.25 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़कर 95,533.72 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया था. ATF के दाम बढ़ने से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है.
4. म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट में 10 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा
1 मार्च 2025 से म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स के नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है. नए नियमों के तहत कोई भी निवेशक अपने डीमैट या म्यूचुअल फंड फोलियो में अधिकतम 10 नॉमिनी जोड़ सकता है. नए नियमों के तहत, नॉमिनीज को जॉइंट होल्डर्स के रूप में देखा जा सकता है या अलग-अलग सिंगल अकाउंट्स/फोलियो के लिए अलग-अलग नॉमिनी चुने जा सकते हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की नई गाइडलाइंस 1 मार्च 2025 से लागू होंगी. इससे निवेशकों को अधिक लचीलापन मिलेगा और उनकी संपत्ति का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा.
मार्च 2025 की पहली तारीख से लागू होने वाले ये नए नियम आम जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं. UPI में बीमा-ASB सुविधा से इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान में आसानी होगी, जबकि LPG और ATF की कीमतों में संभावित बदलाव से घरेलू बजट और हवाई सफर प्रभावित हो सकते हैं. वहीं, म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनी जोड़ने के नए नियम निवेशकों के लिए अधिक सुविधाजनक होंगे. इन बदलावों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है ताकि हम अपने वित्तीय निर्णयों को सही तरीके से प्रबंधित कर सकें.