फ्लिप कार्ट को एक्सचेंज मोबाइल की राशि लौटाने के आदेश

By :  prem kumar
Update: 2024-07-30 14:15 GMT

 भीलवाड़ा । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादी कुलदीप शर्मा के परिवाद पर फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्रा.लि. बैंगलूरू को आदेश दिये कि वह एक्सचेंज मोबाइल की राशि 6 हजार 930 रुपये परिवादी को उसके बैंक खाते में दो माह में भुगतान करे। इसके अलावा परिवाद व्यय व अधिवक्ता शुल्क 5 हजार रुपये भी दो माह में भुगतान करें।

प्रकरण के अनुसार, परिवादी ने 17 सितंबर को विपक्षी की वेबसाइट पर एक्सचेंज में एक मोबाइल आर्डर किया, जिसके बदले अपना पुराना मोबाइल देना था। नया मोबाइल 21, 999 रुपये का था, तथा पुराने के 8010 रुपये थे। परिवादी को जब मोबाइल मिला तो उसने चालू करके चैक किया तो मोबाइल के रिंगर और स्पीकर में फटी-फटी आवाज आ रही थी। कस्टमर केयर पर संपर्क करने पर परिवादी से कहा गया कि कंपनी ने टेक्नीशियन आयेगा जो चेक कर मोबाइल को रिटर्न कर लिया जायेगा। मोबाइल रिटर्न करने के बाद विपक्षी ने 14 हजार 118 रुपये परिवादी के क्रेडिट कार्ड में ,1080 रुपये परिवादी के बैंक खाते में तथा शेष 6, 930 फ्लिपकार्ट गिफ्ट वॉलेट में रिफंड कर दिये और फ्लिपकार्ट अकांउंट को ब्लॉक कर दिया। इसके चलते परिवादी ने आयोग की शरण लेते हुये परिवाद पेश किया था।

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