तीन दिन में पालनहार योजना का वार्षिक सत्यापन जरूरी, नहीं कराने पर लाभ से वंचित होंगे बच्चे
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पालनहार योजना के लाभार्थियों के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार सभी पालनहारों को आगामी तीन दिनों के भीतर वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो चालू शैक्षणिक सत्र के लिए बच्चों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
विभाग ने बताया कि हर वर्ष अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए पालनहारों को विभागीय पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसी के आधार पर वार्षिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूर्ण होने के बाद ही योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि जारी की जाएगी।
अधिकारियों ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उन्हें आर्थिक सहायता नियमित रूप से मिलती रहे।
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