उप निर्वाचन हेतु 8 जून को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावे

Update: 2025-06-05 12:43 GMT
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भीलवाड़ा। जिला निर्वाचन अधिकारी  जसमीत सिंह संधू ने श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार एक आदेश के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति (जिसमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है) को. जो ग्राम पंचायत कोदूकोटा पंचायत समिति सुवाणा के सरपंच पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान करने का हकदार है. को मतदान 8 जून को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाये।

यदि कोई नियोजक उक्त निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500/- तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

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