बालिकाओं की सोशल मीडिया व साइबर अपराध से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
भीलवाडा, 07 जुलाई। महिला अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार श्री बालाजी नर्सिगं कॉलेज में बालक व बालिकाओं के साथ पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र की केन्द्र प्रबंधक गंगा दाधीच ने बाल विवाह अधिनियम 2006 के शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान के केस स्टडी माध्यम से समझाया गया व बाल विवाह अधिनियम की सजा के प्रावधान के बारे में बताया गया।
कार्यस्थल पर बालिकाओं को लैगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 व आतंरिक शिकायत समिति गठन के बारे में बताया गया व सखी सेंटर व पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र व 181 हेल्पलाइन नम्बर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1090 गरिमा हेल्पलाइन नम्बर,व सोशल मीडिया व साइबर अपराध के बारे में तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई।
मनोसामाजिक परामर्शदाता सुनिता शर्मा ने महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के बारे में बताया कि महिलायें हिंसा से पीड़ित हो तो किस तरह सलाह व सहायता की जाती है। सभी बालक व बालिकाओं के साथ प्रश्नोŸारी रखी गई जिसमें मानसिक, बौद्धिक व शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न किये गये। विधिक सेवा प्राधिकरण के फारूक पठान ने पोक्सो अधिनियम यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण हेतु अधिनियम के बारे विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। नर्सिग कॉलेज के संस्थापक श्री प्रमोद तिवाडी द्वारा करियर पर ध्यान देने व अपने साथ गलत होता हे तो चुप नहीं रहना चाहिए आवाज उठानी चाहिए। कार्यक्रम में नर्सिग अघ्यापिका पायल शर्मा व रंजना सिह ने विचार प्रकट किये व कार्यक्रम में 200 बालक व बालिकाए उपस्थित रही।