अवैध रिफिलिंग पर रसद विभाग का डंडा, दो प्रतिष्ठानों से गैस सिलेंडर ज़ब्त

Update: 2026-03-05 09:21 GMT

भीलवाड़ा। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और वाहनों में अवैध रिफिलिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं तथा राजस्व हानि को रोकने के लिए रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में बुधवार को शहर के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित दो प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण कर अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया गया।

विस्फोट का बना रहता था खतरा, 100 रुपये प्रति किलो में बेच रहे थे गैस

जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित 'सोफिया रिपेयरिंग' एवं 'कनक गैस सर्विस' पर छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे 5 किलो और 2.5 किलो वाले सिलेंडरों में अवैध रूप से रिफिलिंग कर रहे थे। घरेलू गैस की कीमत जहाँ 61.48 रुपये प्रति किलो है, वहीं आरोपी इसे 100 रुपये प्रति किलो की ऊंची दर पर बेच रहे थे। यह कार्य न केवल अवैध है, बल्कि रिफिलिंग के दौरान विस्फोट की आशंका के कारण बेहद खतरनाक भी है।

मौके से भारी मात्रा में उपकरण बरामद

कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 10 घरेलू गैस सिलेंडर, 4 रेगुलेटर और 1 तौल मशीन जब्त की है। जब्तशुदा सामग्री को श्रीनाथ गैस एजेंसी के मालिक आशीष अग्रवाल की सुपुर्दगी में दिया गया है। स्थानीय लोगों ने यह भी जानकारी दी कि इन केंद्रों पर वाहनों में भी अवैध रूप से गैस भरी जाती थी।

कठोर कानूनी कार्रवाई की तैयारी

रसद विभाग ने यह कार्रवाई 'एलपीजी ऑर्डर 2000' एवं 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' की धारा 3/7 के तहत अंजाम दी है। इस दौरान जिला रसद कार्यालय के वरिष्ठ सहायक व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा।

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