भीलवाड़ा में मतदान केंद्रों को लेकर नए निर्देश जारी

Update: 2026-01-16 09:33 GMT

भीलवाड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों के मतदान केंद्रों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर बताया है कि अब प्रत्येक मतदान केंद्र में न्यूनतम 900 और अधिकतम 1200 मतदाता होने चाहिए। यह निर्णय ईवीएम, मतपेटी और मानव संसाधन का अधिकतम कुशल और मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों का गठन इसी आधार पर किया जाएगा। साथ ही, आयोग ने शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि जिन सरकारी स्कूलों का उपयोग मतदान केंद्रों के रूप में किया जाना है, वहां क्षतिग्रस्त भवन, खिड़कियां और दरवाजों की मरम्मत कराई जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को तेजी से शुरू कर दिया है। यह कदम इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव कराने की डेडलाइन 15 अप्रैल तय की है। आयोग का कहना है कि मतदान प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम समय पर किए जाएं।

निर्देशों के पालन से न केवल मतदान केंद्रों की संख्या और संचालन में सुधार होगा, बल्कि मतदाता सुविधा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

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