नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

Update: 2025-12-23 17:21 GMT

 


चित्तौड़गढ़। नाबालिग से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के मामले में चित्तौड़गढ़ की पोक्सो विशेष अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय ने मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि उसके दो सहयोगियों को 10 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है।

मंगलवार को सुनाए गए फैसले में विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त सुबराती उर्फ राजू को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं मामले में सहयोगी आरोपी सद्दाम और उसकी पत्नी सिमरन को भी दोषी मानते हुए 10 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है। दोनों पर भी जुर्माना लगाया गया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ किया गया अपराध अत्यंत गंभीर है और ऐसे मामलों में कठोर सजा समाज में गलत संदेश जाने से रोकने के लिए आवश्यक है। इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

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