सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को समन, पुणे कोर्ट ने 23 अक्टूबर को पेश होने का दिया आदेश

By :  vijay
Update: 2024-10-04 15:05 GMT

 पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है। यह मामला विनायक दामोदर सावरकर के भतीजे की ओर से दायर किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने पिछले साल ब्रिटेन की यात्रा के दौरान हिंदुत्व विचारक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की।


मानहानि मामले में जा चुकी है सांसदी

इससे पहले, 23 मार्च 2023 को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने एक अन्य मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। उन्हें मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के कारण सजा सुनाई गई थी। अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया था। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि, बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी।

सांसद सदस्यता जाने के बाद खाली किया था बंगला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि यह सच बोलने के लिए चुकाई गई कीमत है। उन्होंने कहा था कि कुछ दिन तक 10 जनपथ पर अपनी मां के आवास पर रहेंगे। इससे पहले, 27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था।

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