FCRA पंजीकरण के बिना विदेशी धन लिया तो होगी दंडात्मक कार्रवाई', सभी NGO को गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी

By :  vijay
Update: 2025-01-21 18:10 GMT

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को गैर सरकारी संगठनों को चेतावनी दी कि यदि वे एफसीआरए पंजीकरण के बिना या पंजीकरण की समय सीमा खत्म होने के बाद भी विदेशी धन हासिल कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि विदेशी धन हासिल करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को अनिवार्य रूप से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत होना होगा और उन्हें ऐसे धन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना होगा जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया है।

पंजीकरण खत्म होने से पहले कराना नवीकरण

इसके अलावा, जिन लोगों को एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलता है, उन्हें पंजीकरण की समय सीमा खत्म होने से छह महीने पहले इसे नवीनीकृत करना होगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो उनका पंजीकरण खत्म हो जाएगा और वे विदेशी अंशदान हासिल या उपयोग नहीं कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय के संज्ञान में आए ऐसे मामले

अधिसूचना में कहा गया है, 'हालांकि, इस मंत्रालय के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जहां एफसीआरए (विदेशी अंशदान) का क्रेडिट या डेबिट उन एनजीओ/एसोसिएशन के खातों में देखा गया है, जिन्हें एफसीआरए 2010 के तहत पंजीकरण/पूर्व अनुमति/नवीनीकरण नहीं दिया गया है या ऐसे एनजीओ/एसोसिएशन जिनका पंजीकरण वैधता की समय सीमा खत्म होने पर समाप्त हो गया है या जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।'

वैध पंजीकरण के बिना विदेशी धन हासिल और इस्तेमाल प्रावधानों का उल्लंघन

गृह मंत्रालय ने कहा कि वैध पंजीकरण के बिना एफसी की कोई भी प्राप्ति या उपयोग एफसीआरए 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय ने कहा कि तदनुसार, एनजीओ/एसोसिएशन के एफसीआरए खातों/एफसीआरए उपयोग खातों में कोई भी लेनदेन, जिसका एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया है या समाप्त हो गया है या वैधता खत्म हो गई है, एफसीआरए 2010 का उल्लंघन माना जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

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