SC ने 8 कथित PFI सदस्यों को जमानत देने के मद्रास HC के आदेश को पलट दिया
By : नरेश ओझा
Update: 2024-05-22 07:29 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रतिबंधित आतंकवादी समूह पॉपुलर फ्रंट इंडिया (पीएफआई) से कथित तौर पर जुड़े आठ लोगों को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द करने का आदेश दिया, यह देखने के बाद कि उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाश पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि है और किसी भी हिंसक या अहिंसक आतंकवादी कृत्य को प्रतिबंधित किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने आरोपी 8 लोगों की जमानत यह कहते हुए रद्द कर दी कि इस मामले में उत्तरदाताओं को जमानत पर रिहा नहीं करने पर धारा 43डी(5) के तहत गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) का आदेश लागू होगा।SC ने 8 कथित PFI सदस्यों को जमानत देने के मद्रास HC के आदेश को पलट दिया