अब होगी अवैध धर्म परिवर्तन पर बुलडोजर कार्रवाई

Update: 2025-09-09 01:28 GMT

 

जयपुर। राजस्थान सरकार ने “विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध विधेयक-2025” लाने का ऐलान किया है। इस विधेयक को लेकर सरकार ने दावा किया है कि यह देश का सबसे कड़ा कानून होगा। इसमें न केवल 20 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है, बल्कि पहली बार अवैध धर्म परिवर्तन से जुड़े संस्थानों पर बुलडोजर चलाने का अधिकार भी प्रशासन को दिया गया है।

🔹 बुलडोजर पर कानूनी मुहर

गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आया है कि जबरन या लालच से धर्म परिवर्तन कराने वाले कई संगठन अवैध भवनों से संचालित हो रहे हैं। अब सरकार इन्हें 72 घंटे का नोटिस देकर ध्वस्त कर सकेगी। यह कदम यूपी मॉडल की तर्ज पर माना जा रहा है, लेकिन अब तक राजस्थान में यह कानूनी रूप से संभव नहीं था।

🔹 गैर-जमानती अपराध

विधेयक में साफ किया गया है कि धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी अपराध गैर-जमानती होंगे। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति ने तय किया है कि यह विधेयक 9 सितंबर को विधानसभा में पेश होगा।

🔹 सजा और जुर्माना

सामान्य अवैध मतांतरण:

7 से 14 साल की जेल

₹5 लाख तक जुर्माना

नाबालिग, महिला, दिव्यांग, एससी-एसटी का जबरन धर्म परिवर्तन:

न्यूनतम 10 साल, अधिकतम 20 साल की जेल

भारी जुर्माना

🔹 विवाह और मतांतरण

यदि कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर शादी करता है और बाद में धर्म परिवर्तन कराता है, तो यह अपराध माना जाएगा।

केवल मूल पैतृक धर्म में वापसी को मतांतरण नहीं माना जाएगा।

अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है, तो उसे 90 दिन पहले जिला कलेक्टर/एडीएम को सूचना देनी होगी और अनुमति लेनी होगी।

📌 राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल

इस विधेयक पर बहस तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि यह कानून “जबरन मतांतरण” रोकने के लिए जरूरी है, जबकि विरोधियों का आरोप है कि सरकार इसे राजनीतिक हथियार बना सकती है।


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