राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: व्हाट्सएप नोटिस पर गिरफ्तारी अवैध, ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवमानना के दोषी

Update: 2026-03-24 15:37 GMT



जयपुर | राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रिया की शुचिता को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया नोटिस कानूनन मान्य नहीं है और इसके आधार पर की गई गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के एक आला अधिकारी को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जयपुर निवासी रवि मीणा द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। मीणा को ACB ने 1 फरवरी 2023 को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी ने 25 जनवरी 2023 को उन्हें व्हाट्सएप पर नोटिस भेजकर 31 जनवरी को पेश होने को कहा था। रवि मीणा ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने उनके जवाब को नजरअंदाज कर सीधे गिरफ्तारी कर ली।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी: "व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च"

जस्टिस प्रवीर भटनागर ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च है और इसे केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया (व्यक्तिगत सेवा, चस्पा या स्पीड पोस्ट) से ही सीमित किया जा सकता है। कोर्ट ने व्हाट्सएप नोटिस को CrPC की धारा 41-A के तहत अवैध मानते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य' मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन बताया।

ACB अधिकारी दोषी, 6 अप्रैल को होगी सजा पर सुनवाई

अदालत ने ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को अवमानना का दोषी माना है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने न तो वैध नोटिस देने का प्रयास किया और न ही गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कानूनी 'चेकलिस्ट' का पालन किया। अब इस मामले में सजा तय करने के लिए अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2026 को होगी, जिसमें दोषी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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