चेक अनादरण के अपराध में 10 लाख 88 हजार रुपये प्रतिकर राशि और 01 वर्ष केे कारावास से मुलजिम दण्डित

By :  vijay
Update: 2024-10-26 08:33 GMT

 चित्तौडगढ  न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) चित्तौडगढ पीठासीन अधिकारी  रीतिका श्रोती द्धारा अपने महत्वपुर्ण निर्णय दिनांकित 21-10-2024 द्वारा चेक अनादरण के अपराध के लिये अभियुक्त चेतन बैरवा पुत्र रामलाल बैरवा निवासी- खमेसरा नगर, रेल्वे स्टेशन के पीछे चित्तौडगढ को दोषसिद्ध किया गया है और अभियुक्त को 10,88,000/-रूपये अक्षरे दस लाख अठ्ठासी हजार रूपये के प्रतिकर राशि/अर्थदण्ड से और 01 वर्ष के साधारण कारावास से मुलजिम को दण्डित किया है।

परिवादी  हर्षवर्धन पंचोली पुत्र स्व. पंकज पंचोली निवासी कंुभानगर चित्तौडगढ द्धारा अपने एडवोकेट- रत्नेश कुमार जैन (बोहरा), विशाल सिंह भाटी, मोनिका जैन के मार्फत चेक अनादरण का 01 परिवाद अभियुक्त चेतन बैरवा के विरुद्ध न्यायालय में इन तथ्यो के साथ पेश किया था, कि अभियुक्त ने वैध व्यवसाय/कार्य, कर्जअदायगी, घरेलु खर्चाें मे जरुरत होना बताकर, अभियुक्त ने परिवादी से माह मई 2017 में नकद 08 लाख रूपये 03 माह के लिए उधार लिये, जिसकी अदायगी पेटे, अभियुक्त 04-04 लाख रूपये के 02 चैक दिनांकित 30-08-2017 ने प्दकनेप्दक बैंक शाखा चित्तौडगढ के क्लियर करवा देने का विश्वास दिलाकर दिये, परंतु उक्त चैक अपर्याप्त राशि के कारण अनादरित हो गये। नोटिस दिलाने के बाद भी आरोपी ने रकम अदा नहीं की। जिस पर परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पेश कर एडवोकेट- रत्नेश कुमार जैन (बोहरा), विशाल सिंह भाटी, मोनिका जैन, के मार्फत कानुनी कार्यवाही की।

कि प्रकरण की सुनवाई पुर्ण होने पर न्यायालय ने अभियुक्त चेतन बैरवा को इस अपराध में दोषसिद्ध घोषित कर अभियुक्त चेतन बैरवा को प्रतिकर राशि 10,88,000/-रूपये अक्षरे दस लाख अठ्ठासी हजार रूपये के अर्थदण्ड और 01 वर्ष के साधारण कारावास से मुलजिम को दण्डित किया तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 02 माह का कारावास अलग से भुगतेगा।

परिवादी की ओर से पैरवी- एडवोकेट   रत्नेश कुमार जैन (बोहरा) एडवोकेट, विशाल सिंह भाटी,  मोनिका जैन ने की। (प्रकरण संख्या 874/2018 अनवान हर्षवर्धन पंचोली बनाम चेतन बैरवा) के निर्णय दिनंाकित 21-10-2024 की प्रति न्यायालय की वेबसाईट से प्राप्त होते ही अविलम्ब यह प्रेस विज्ञप्ति प्रेषित है।

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