एक मुश्त समाधान योजना में 30 सितम्बर तक अतिदेय ब्याज व दंडनीय ब्याज में छूट
By : vijay
Update: 2025-06-20 14:26 GMT
उदयपुर । राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 अंतर्गत सरकार द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड से ऋण प्राप्त ऋणियों को राहत प्रदान करते हुए एक मुश्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उदयपुर खुशबु शर्मा ने बताया कि योजना का प्रथम चरण 01 मई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। इस चरण में एक मुश्त चुकारा करने पर अतिदेय ब्याज व दंडनीय ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी। द्वितीय चरण 1 अक्टूम्बर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। इस चरण में ऋणियां को केवल दंडनीय ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने विभाग से ऋण प्राप्त करने वाले सभी ऋणियों से प्रथम चरण में उक्त योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की अपील की।