उदयपुर, । माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा आमजन की शिकायतों एवं विवादों के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के उद्धेश्य से एक राज्यव्यापी विशेष अभियान- ‘‘न्याय आपके द्वार-लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान’’ प्रारम्भ किया गया है। उक्त अभियान 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में संचालित किया जायेगा। इस अभियान का मुख्य उद्धेश्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का सुलभ एवं त्वरित माध्यम से निस्तारण किया जाना, विभागीय अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और आम नागरिकों के बीच संवाद एवं सहयोग का वातावरण बनाना तथा आम जनता का न्याय प्रणाली पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ करना है।
सचिव जिला विधिक प्राधिकरण कुलदीप शर्मा ने बताया कि लोक उपयोगिता सेवाओं के अन्तर्गत वायु, सडक या जल द्वारा यात्री या माल परिवहन परिवहन सेवा, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा, रोशनी या पानी की आपूर्ति सेवा, लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा सेवा, अस्पताल या डिस्पेन्सरी सेवा, बीमा सेवा, बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवा, आवासीय सेवा, लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस सेवा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्था सेवा, आवास और भू सम्पदा सेवाएं आदि को सम्मिलित किया गया है।
सचिव जिला विधिक प्राधिकरण कुलदीप शर्मा ने आमजन से अपील की है कि उदयपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवासीत आमजन यदि जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित समास्या का समाधान चाहते है तो निर्धारित प्रारूप में संमस्या लिखकर मोबाइल नम्बर-9119365734 पर वाट्सएप करे, मोबाइल नम्बर-9119365734 पर निर्धारित प्रारूप के साथ में आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राईविंग लाइसेंस या राशन कार्ड मे से किसी एक की हस्ताक्षरित छायाप्रति लगावे। साथ ही यदि समस्या से संबधित कोई फोटो हो या विडियो हो तो उसे भी वाट्सएप कर सकते है। यदि उक्त अभियान के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहते है तो नाल्सा हेल्पलाईन 15100 एवं मोबाईल नम्बर 8306002022 पर फोन भी कर सकते है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर ने चलाया लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतो के निवारण हेतु 90 दिन का विशेष अभियान
सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में ज्ञान प्रकाश गुप्ता जिला एवं सैशन न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर) के निर्देशो के क्रम मंे ंलोक उपयोगी सेवाओं से संबधित शिकायतों के निवारण हेतु 90 दिन का विशेष अभियान चलाया गया है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप शर्मा ने बताया कि स्थायी लोक अदालतो का गठन लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकयतों को निस्तारण हेतु किया गया है, जिससे आमजन का लोक उपयोगिता सेवाओं संे संबंधित विवादों का सौहार्द्रपूर्ण वैकल्पिक समाधान शीघ्रता से प्रदान किया जा सके तथा लोक उपयोगिता सेवाओें से संबधित विभागों एवं संस्थानों को न्यायिक प्रकियाओं के माध्यम से जवाबदेही प्रस्तुत की जा सके। वर्तमान समय में शहरीकरण होने तथा सरकारी सेवाओं की बढती जटिलताओं क कारण आमजन की शिकायतों एवं विवादों में वृद्धि हुई है। ऐसे विवादों के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वााधान में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान न्याय आपके द्वार-लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान प्रांरभ किया जा चुका है। उक्त अभियान 10 नवम्बर 2025 से शुरू हुआ है जो 10 फरवरी 2026 तक 3 चरणो में संचालित किया जाएगा।
