ब्याज राहत योजन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई

Update: 2026-01-19 15:20 GMT


उदयपुर,  । राज्य सरकार ने किसानों के हित में सहकारी भूमि विकास बैंकों की मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को अवधिपार ब्याज पर शत-प्रतिशत राहत प्रदान की जा रही है।

बैंक सचिव दीपक रतनू ने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2025-26 में प्राथमिक बैंकों के पात्र ऋणियों को 1 जुलाई 2024 तक के अवधिपार ब्याज पर पूर्ण ब्याज राहत का लाभ मिलेगा। जिन ऋणी सदस्यों ने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया है, वे अब 31 मार्च तक अपनी मूल ऋण राशि जमा कराकर ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में शत-प्रतिशत राहत प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 216 पात्र ऋणियों को राज्य सरकार की ओर से कुल 278.40 लाख रुपये की ब्याज राहत प्रदान की जा चुकी है।

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