धनोप पूर्व प्रशासक रिंकू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पदमुक्ति के आदेश पर मिला स्टे
फूलियाकलां (राजेश शर्मा)। पद के दुरुपयोग और नियम विरुद्ध पट्टा जारी करने के आरोपों में घिरीं ग्राम पंचायत धनोप की पूर्व प्रशासक रिंकू वैष्णव को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार द्वारा पदमुक्त किए जाने के आदेश पर मंगलवार, 24 फरवरी को हाईकोर्ट ने 'स्टे' (स्थगन आदेश) मंजूर कर लिया है।
सरकार ने 11 फरवरी को किया था पदमुक्त
मामले के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रशासक रिंकू वैष्णव पर पद के दुरुपयोग का आरोप मानते हुए 11 फरवरी, बुधवार को उन्हें पद से मुक्त करने के आदेश जारी किए थे। अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय) त्रिलोक मीना ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर रिंकू देवी के स्थान पर निवर्तमान उप सरपंच को प्रशासक पद का कार्यभार सौंपने के निर्देश दिए थे।
14 दिन बाद मिली कानूनी राहत
सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ रिंकू वैष्णव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 14 दिनों तक चले कानूनी घटनाक्रम के बाद मंगलवार को न्यायालय ने उनके पक्ष में स्टे जारी कर दिया। इस आदेश के बाद अब ग्राम पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में एक बार फिर बदलाव की संभावना बनी है। हाईकोर्ट से मिली इस मंजूरी के बाद क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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