राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में गैर-पात्र व्यक्तियों पर शिकंजा कसने की तैयारी

By :  prem kumar
Update: 2025-01-13 08:21 GMT

जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के दायरे में गैर-पात्र व्यक्तियों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी करते हुए सक्षम व्यक्तियों से कहा है कि वे 31 जनवरी 2025 तक योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा लें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि अब तक लिए गए खाद्यान्न की भरपाई बाजार दर पर की जाएगी। 

आयकरदाता, चौपहिया वाहनधारक, सरकारी कर्मचारी और अन्य सक्षम व्यक्ति, जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उनकी पहचान कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल जरूरतमंदों के लिए है। ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार से संपर्क कर योजना से नाम हटाना होगा।

बाजार दर पर होगी भरपाई

यदि कोई सक्षम व्यक्ति तय समयसीमा के भीतर अपना नाम नहीं हटवाता है तो उसे अब तक लिए गए खाद्यान्न की कीमत बाजार दर के हिसाब से चुकानी होगी। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा।

नाम हटाने की प्रक्रिया

सक्षम व्यक्ति अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित गिव-अप फॉर्म भर सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सरल है।

पात्रता की जिम्मेदारी समझें

खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी से अपील की है कि वे पात्रता की जिम्मेदारी समझें और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। 31 जनवरी के बाद किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। योजना की पारदर्शिता और जरूरतमंदों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। सक्षम व्यक्ति समय रहते अपनी जिम्मेदारी निभाएं और निर्धारित समय सीमा 31 जनवरी से पहले अपना नाम हटवाएं।

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