शाहपुरा (किशन वैष्णव)। पत्नी की हत्या के आरोपित पति को आजीवन कारावास के साथ ही 35 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। यह अहम फैसला, एडीजे शाहपुरा सानिया हाशमी ने सुनाया। दंडित आरोपित बंदूी जिले के चित्तौडिय़ा का निवासी गोपाल पुत्र पांचूलाल भील है।
अपरलोक अभियोजक हितेश शर्मा ने बताया कि परिवादी शैतान सिंह ने हनुमान नगर पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसने ग्यारसी लाल मीणा का खेत सिजारे ले रखा है । खेत में गेहूं की फसल बो रखी है। 26 मार्च 2019 को हमेशा को तरह वह गेहूं की फसल काटने के लिए खेत पर गया, जहां उसे खड़ी फसल में लाल रंग की लुगड़ी दिखाई दी। नजदीक जाकर देखा तो महिला की लाश पड़ी थी। उसकी आंख पर चोट के निशान थे। यह महिला फूल सिंह मीणा के यहां काम करने वाली कैलाशी भील थी, जिसकी किसी ने हत्या करने के बाद लाश को खेत में पटक दिया। इसके खेत में पटक दिया है।उसने यह सूचना गांव में दी । इसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी। गांव में सुना कि कल शाम को कैलाशी के साथ उसका पति गोपाल भील और रामेश्वर मीणा ठेके के पास शराब पी रहे थे। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या कर सबूत नष्ट करने से संबंधित केस दर्ज किया।
पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपित पति गोपाल भील को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाजपुर के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। जहां से यह प्रकरण सेशन न्यायालय शाहपुरा कैंप कोर्ट जहाजपुर में दर्ज हुआ। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक हितेश शर्मा ने 21 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 30 दस्तावेज पेश कर गोपाल भील पर लेग आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल पूरी होने पर न्यायाधीश सानिया हाशमी ने मृतका के पति गोपाल भील को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।