गांजा तस्करी मामले में कोर्ट का फैसला-: अयुब मोहम्मद उर्फ टाईगर को 5 साल का कठोर कारावास

By :  prem kumar
Update: 2024-10-19 11:27 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। सात साल पहले गांजा तस्करी करते पकड़े गये करजालिया हाल सुभाषनगर निवासी अयुब मोहम्मद उर्फ टाईगर पुत्र नजरुद्दीन मंसुरी को 5 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये के ज़ुर्माने से दंडित किया गया। फैसला, शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, पुर थाना इंचार्ज सब इंस्पेक्टर इंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2017 को गश्त के लिए थाने से रवाना हुये। नेशनल हाइवे 79 पर पहुंचने पर चित्तौडग़ढ़ की ओर से एक बाइक सवार आता नजर आया। बाइक के आगे टंकी पर प्लास्टिक का कट्टा रखा था, जो पुलिस जीप को देखकर वापस चित्तौडग़ढ़ की ओर घूमाने लगा। शंका होने पर पुलिस ने उसे रोका और डिटेन कर पूछताछ की। बाइक चालक ने खुद को अयुब मोहम्मद उर्फ टाईगर बताया। बाइक पर मिले कट्टे की जांच की तो उसमें गांजा था, जिसका वजन करवाने पर 18 किलो पाया गया। पुलिस ने अयुब मोहम्मद को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अदालत में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 8 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 45 दस्तावेज पेश कर अयुब पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर शनिवार को आरोपित अयुब मोहम्मद उर्फ टाईगर को 5 साल की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।  

Similar News