फैसला-: पुलिस दीवान की बेटी की दहेज के लिए हत्या करने के आरोपित सास-ससुर को आजीवन कारावास
भीलवाड़ा बीएचएन। दहेज की खातिर पुलिस दीवान की बेटी के साथ बर्बरता व गंभीर मारपीट कर जबरन सल्फोस खिलाकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में आरोपित ससुर मुकेश सांसी व सास नेतल सांसी को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। यह अहम फैसला, एडीजे (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने शुक्रवार को सुनाया।
शादी के 5-6 दिन बाद करने लगे छह लाख की दहेज मांग
विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बीएचएन को बताया कि बागौर निवासी और भीलवाड़ा पुलिस में दीवान रहे भैंरूलाल पुत्र मनोहरलाल सांसी ने अपनी बेटी प्रिया 18 की शादी 26 अप्रैल 21 को पंडेर निवासी मुकेश सांसी के बेटे से की थी। शादी के 5-7 दिन बाद बाद प्रिया को पति, ससुर मुकेश, सास नेतन आदि ने मारपीट करना शुरु कर दिया और छह लाख रुपये की मांग की। परिवादी की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से वह यह डिमांड पूरी नहीं कर पाया। इसके बाद भी आरोपित, प्रिया के साथ दहेज की मांग और मारपीट करते रहे।
मारपीट कर पीहर के बाद छोड़ गये
पिता भैंरू लाल ने आरोप लगाया कि 13 जून 21 को प्रिया के साथ मारपीट कर ससुराल वाले उसे अपनी कार से पीहर बागौर में घर के बाहर छोडक़र चले गये। इसके चलते बागौर थाने में दहेज प्रताडऩा व मारपीट का मामला दर्ज करवाया था, जिसका अनुसंधान चल रहा था।
केस दर्ज कराने की भनक पर विश्वास में लेकर ससुराल बुलाया
प्रकरण दर्ज होने का भय होने से आरोपितों ने प्रिया को फोन कर विश्वास में लिया और वापस बुलाया। 18 जुलाई 21 को प्रिया, पिता को बिना बताये ससुराल पंडेर चली गई। लेकिन प्रिया के सास-ससुर ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। रुपयों की मांग की। परेशान होकर पंडेर थाने जाकर प्रिया ने व्यथा सुनाई। प्रिया को पुलिस ने ससुराल के घर में आश्रय दिलाया।
पुलिस ने समझाइश की, फिर भी अंधेरी गली में छोड़ गये
19 जुलाई 21 को प्रिया के साथ एक बार फिर से मारपीट करना आरोपितों ने शुरु कर दिया। इस पर प्रिया ने पंडेर थाने जाकर पुलिस को आपबीती बताई। इसके बाद प्रिया के पति, सास व ससुर को पंडेर पुलिस ने बुलाकर समझाइश कर शाम को पति के साथ रवाना किया, मगर प्रिया को ससुराल वाले घर नहीं ले जाकर पंडेर में अंधेरी गली में छोडक़र भाग गये।
ससुराल में पुलिस ने प्रिया को दिलाया आश्रय
प्रिया ने उक्त घटना फोन पर पिता को बताई। इसके बाद जैसे-तैसे पंडेर पुलिस के जरिये प्रिया को रात में उसके ससुराल में विश्राम दिया। 20 जुलाई 21 की सुबह से ही परिवादी पिता के पास फोन आने लगे कि प्रिया के साथ मारपीट हो रही है। इसके बाद फोन से सूचना आई कि पंडेर से शाहपुरा रोड़ पर पेट्रोल पंप के पीछे जंगल में प्रिया को अकेला छोडक़र ससुराल वाले चले गये। प्रिया कुएं पर बैठी है। ससुराल वालों से परेशान होकर कुएं कूदने की कह रही है। परिवादी ने बेटी को लाने बेटे को पंडेर रवाना किया। बेटे ने प्रिया की काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। ससुराल वालों ने उसे कहीं छिपा दिया।
निर्वस्त्र कर मारपीट, गुप्तांग में मिर्ची डालने की कोशिश की
21 जुलाई को दिन में प्रिया ने बड़ी बहन रीना को फोन कर बताया कि उसे सास-ससुर आदि ने निर्वस्त्र कर गंभीर रूप से मारपीट की। गुप्तांग में मिर्ची डालने की कोशिश की। मैं, जान बचाकर जंगल में बैठी हूं। ससुराल वालों ने सल्फोस की गोलियां लाकर रखी है, जो उसे खिलाकर मार सकते हैं। इसके बाद प्रिया ने शाम को अपनी व्यथा को मोबाइल में रिकार्ड कर अपने भाई के मोबाइल पर भेजा।
जहर से हालत बिगडऩे के बाद नहीं लाने दिया भीलवाड़ा
रात साढ़े नौ बजे परिवादी के पास फोन आया कि प्रिया पॉइजनिंग केस से जहाजपुर अस्पताल में लाये हैं। उसे भीलवाड़ा लेकर आ रहे हैं। कुछ देर बाद फोन करने वाले ने दुबारा कॉल कर कहा कि प्रिया के ससुराल वाले प्रियास को नहीं लाने दे रहे हैं। वे, उसे कोटा ले जाने की कहकर कार से अपने साथ ले गये। पंडेर पुलिस को सूचना देकर परिवादी कोटा अस्पताल पहुंचा। जहां प्रिया अकेली भर्ती थी।
कोटा में पिता को बताई आपबीती, फिर तोड़ दिया दम
प्रिया ने पिता को बताया कि ससुराल वालों ने उसे निर्वस्त्र कर मारपीट कर गुप्तांग में मिर्ची डालने की कोशिश की तो वह जान बचाकर भागी। पंडेर के जंगल में आकर उसे पकड़ा और मारपीट कर सास नेतल आदि ने जबरन तीन सल्फोस की गोलियां गले में डालकर अंगुलियां से अंदर धकेल कर पेट में उतार दी। उसे वहां से उठाकर सडक़ पर पटक गये। इसके बाद प्रिया की कोटा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
पंडेर पुलिस ने दर्ज किया दहेज हत्या का केस, कोर्ट से मिली सजा
पोस्टमार्टम के दौरान पंडेर पुलिस को पिता भैंरू लाल ने आरोपितों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक बापना ने 27 गवाह पेश कर 38 दस्तावेज पेश किये। सुनवाई पूरी होने पर आज न्यायालय ने पंडेर निवासी व मृतका के ससुर मुकेश पुत्र रामलाल सांसी व सास नेतल सांसी को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।