अदालत का फैसला-: नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ के आरोपित जाहिद को तीन साल की कैद, 21 हजार रुपये लगाया जुर्माना

By :  prem kumar
Update: 2025-04-20 11:31 GMT
नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ के आरोपित जाहिद को तीन साल की कैद, 21 हजार रुपये लगाया जुर्माना
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 भीलवाड़ा बीएचएन। नाबालिग लडक़ी को घर में अकेला पाकर जबरन अंदर घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोपित जाहिद को तीन साल के साधारण कारावास और 21 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। फैसला, एडीजे (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, एक युवक ने 27 मार्च 2017 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दी कि थाना सर्किल में स्थित मकान में उसकी 15 साल की भांजी अकेली थी। इस दौरान खेल मोहल्ला पुर निवासी मोहम्मद जाहिद खान उर्फ मोनू पुत्र अब्दुल रसीद पठान मकान देखने का बहाना बनाकर जबरन घर में घुस आया। जाहिद कमरा देखने के बहाने अंदर घुस आया और परिवादी की नाबालिग भांजी के साथ छेड़छाड़ व जबरदस्ती करने लगा। भांजी चिल्लाई तो परिवादी का भांजा अंदर गया और बीच-बचाव करने लगा तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट की। शोर सुनकर परिवादी व आस-पास के लोग व रिश्तेदार आये और बीच-बचाव कर आरोपित को पड़ा। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण संख्या 187/17 धारा 452 323 354 भादस व 7-8 पोक्सो एक्ट दर्ज कर अनुसंधान कर आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में केस की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 20 दस्तावेज पेश कर आरोपित जाहिद पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित मोहम्मद जाहिद खान को इस मामले में तीन साल के साधारण कारावास के साथ ही 21 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

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