पाकिस्तान में आज से लॉकडाउन! रात 8 बजे के बाद बाजार, शॉपिंग मॉल बंद, 10 बजे के बाद शादियों पर पाबंदी
पाकिस्तान के बाजार की सांकेतिक तस्वीर, फोटो AI
इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम उत्पादों, ऊर्जा संरक्षण और खर्च में कटौती को लेकर एक हाई लेवल बैठक की. जिसमें फैसला लिया गया कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर प्रांतों में बाजारें, मंडियां और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद हो जाएंगे. प्रतिबंध 7 अप्रैल से प्रभावी होंगे.
खैबर पख्तूनख्वा में रात 9 बजे बंद हो जाएंगे बाजार, शॉपिंग मॉल
खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल मुख्यालयों में बाजारें, मंडियां और शॉपिंग मॉल को रात 9 बजे तक खुला रहने की अनुमति होगी. रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर और सभी प्रकार के मॉल भी रात 8 बजे बंद हो जाएंगे.
रात 10 बजे के बाद शादी समारोह पर रोक
बेकरी, रेस्तरां, तंदूर और खाने-पीने की अन्य जगहें रात 10 बजे बंद हो जाएंगी. मैरिज हॉल, मार्की और अन्य व्यावसायिक स्थल जहां शादियां होती हैं, वे रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगे. रात 10 बजे के बाद निजी संपत्तियों और घरों में भी शादी समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा.
लॉकडाउन में इन चीजों पर प्रतिबंध नहीं
पाकिस्तान सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ जरूरी चीजों को प्रतिबंध से दूर रखा है. बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा- मेडिकल स्टोर और फार्मेसियों के खुलने के समय को इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी.
सार्वजनिक परिवहन फ्री
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि गिलगित शहर और मुजफ्फराबाद शहर में अंतर-शहरी सार्वजनिक परिवहन (बस) एक महीने के लिए मुफ्त रहेगा. इसका सारा खर्च संघीय सरकार वहन करेगी.
