पंचायत और निकाय चुनाव: अब शुल्क चुकाने पर ही मिलेगी मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग ने बदले नियम
भीलवाड़ा । आगामी पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के वितरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल को निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूर्व के नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है। अब मान्यता प्राप्त व गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, एनजीओ और आमजन निर्धारित शुल्क जमा कर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकेंगे। आयोग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और मतदाता सूची के अनावश्यक दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी।
आवेदन करना होगा अनिवार्य
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची प्राप्त करने के लिए आवेदक को सक्षम अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में मतदाता सूचियों का कार्य प्रगति पर है और 25 जनवरी को इनका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और अन्य जरूरतमंदों को शुल्क जमा कराने पर सूचियां उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
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