राजस्थान में पहाड़ों पर निर्माण के नए नियम, फार्म हाउस और रिसोर्ट के लिए तय हुई न्यूनतम जमीन
राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र के पहाड़ों पर मकान, रिसोर्ट और फार्म हाउस बनाने के लिए नया बायलॉज जारी किया है। इसमें पहाड़ों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए निर्माण की स्वीकृति दी गई है। पुराने नियम में 60 प्रतिशत पहाड़ों पर निर्माण की छूट थी, जबकि नए हिल बायलॉज में यह दायरा घटकर 30-40 प्रतिशत रह गया है।
निर्माण के लिए आवश्यक जमीन और शर्तें इस प्रकार हैं:
8 से 15 डिग्री कोण वाले पहाड़ों पर फार्म हाउस
न्यूनतम जमीन: 5,000 वर्गमीटर
अधिकतम निर्माण क्षेत्र: 500 वर्गमीटर (10 प्रतिशत)
अधिकतम ऊंचाई: 9 मीटर (ग्राउंड प्लस एक मंजिल)
‘बी’ श्रेणी के फार्म हाउस
न्यूनतम जमीन: 2 हेक्टेयर
अधिकतम निर्माण क्षेत्र: 20 प्रतिशत
धार्मिक स्थल, आध्यात्मिक केंद्र, योग केंद्र, चिकित्सा और वेलनेस सेंटर
न्यूनतम जमीन: 1 हेक्टेयर
अधिकतम निर्माण क्षेत्र: 15 प्रतिशत
Applicable for 8 से 15 डिग्री कोण वाले पहाड़ों
15 डिग्री से अधिक स्लोप वाले पहाड़
नो-कंस्ट्रक्शन जोन, किसी भी तरह का निर्माण निषेध
इस नियम से पहाड़ों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विकास कार्यों में भी संतुलन बनाए रखा जाएगा।
