स्थाई लोक अदालत का बड़ा फैसला: बीमा क्लेम रोकने पर कंपनी को फटकार, ब्याज सहित भुगतान के आदेश
भीलवाड़ा |** जिला स्थाई लोक अदालत ने बीमा क्लेम के एक महत्वपूर्ण मामले में परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा दोष का दोषी माना है। अदालत ने कंपनी को क्लेम की कटौती राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं।
**यह था मामला:**
बसंत विहार, भीलवाड़ा निवासी ललित कुमार जैन ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी। नवंबर 2023 में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले भीलवाड़ा के पोरवाल हॉस्पिटल और फिर अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद जब उन्होंने बीमा कंपनी को बिल पेश किए, तो कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम में कटौती कर दी कि बीमारी का कारण 'अल्कोहोलिक लीवर' (शराब के कारण लीवर की बीमारी) था, जो पॉलिसी की शर्तों के तहत कवर नहीं है।
**अदालत का तर्क:**
स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष श्री शहाबुद्दीन, सदस्य श्री गोवर्धन सिंह कावड़िया और डॉ. सुमन त्रिवेदी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। परिवादी की ओर से अभिभाषक श्री निसार अहमद छीपा ने तर्क दिया कि संबंधित चिकित्सक ने स्पष्ट रिपोर्ट दी थी कि बीमारी का कारण 'नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लीवर' (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) था। अदालत ने पाया कि जब चिकित्सक ने इसे शराब से संबंधित बीमारी नहीं बताया, तो बीमा कंपनी द्वारा इसे आधार बनाकर कटौती करना सर्वथा अनुचित और न्यायोचित नहीं है।
**अदालत का आदेश:**
अदालत ने परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया कि:
* कटौती की गई शेष राशि **84,755 रुपये** और वाद व्यय के **3,000 रुपये** (कुल **87,755 रुपये**) का भुगतान दो माह के भीतर करें।
* यदि दो माह में भुगतान नहीं किया जाता है, तो कंपनी को **6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज** की दर से अतिरिक्त राशि देनी होगी।
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