भीलवाड़ा । जिले के फुलिया कला थाना क्षेत्र के कनेछन कला गांव में वर्ष 2019 में हुई दुष्कर्म की घटना में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भीलवाड़ा ने सुनवाई पूरी कर आरोपी हेमराज पुत्र लादूलाल बेरवा निवासी कनेछन कला को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार 19 दिसंबर 2019 को पीड़िता बकरियां चराने गई थी। इसी दौरान कब्रिस्तान के रास्ते नाड़ी की पाल पर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलने पर पीड़िता का पति मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव किया। इस दौरान आरोपी धक्का-मुक्की कर वहां से फरार हो गया। बाद में पीड़िता को लेकर परिवादी थाने पहुंचा और लिखित रिपोर्ट दी।
पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की। अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बयान, मेडिकल परीक्षण, घटनास्थल का निरीक्षण, जब्ती कार्यवाही तथा धारा 164 के तहत बयान सहित अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए। आरोपी को गिरफ्तार कर उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा पहने हुए कपड़े जब्त कर एफएसएल जांच के लिए जयपुर भेजे गए। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने न्यायालय में 13 गवाहों के बयान और 23 दस्तावेज प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार ५०० रुपये जुर्माने से दंडित किया।