कृषि भूमि को आवासीय भूमि का हवाला देकर बेच रहे भू माफिया

By :  vijay
Update: 2024-12-18 13:04 GMT

 आसींद : राजस्थान में शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत अनुमति लेनी होती है

लेकिन आसींद कस्बे के पुराना प्रताप पुरा रोड गोकुल डेयरी के पास स्थित कृषि भूमि को भू माफियाओं द्वारा बिना अकृषि किए स्टांप पर आवासीय भूमि का हवाला देकर धड़ल्ले से भूखंड बिक्री हो रही है l

जबकि सरकार के नियमों के अनुसार शहरों में मास्टर प्लान या प्रारूप मास्टर प्लान नहीं बना है वहां राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पेराफेरी क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोग किया जा सकता है अनुमति लेते समय टाउनशिप पॉलिसी 2000 या नई टाउनशिप नीति 2010 के तहत विकास की राशि संबंधित नगरी निकाय में जमा करनी होती है l

अगर शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि का इस्तेमाल गैर कृषि कामों के लिए किया जाता है तो राज्य सरकार उसे भूमि को अपने नियंत्रण में ले सकती हैं इसके बाद राज्य सरकार किसी को भी आवंटित कर सकती हैं l

लेकिन कस्बे के पुखराज पिता लक्ष्मी लाल व सुरेश पिता लक्ष्मी लाल चौरड़िया के नाम कृषि भूमि स्थित है, इस कृषि भूमि का आवासीय भूमि का हवाला देकर बिक्री लोगों के साथ बड़ी धोखाधड़ी का संदेश है

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