सावधान! अगर 2026 में एक्सपायर हो रहा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो पढ़ लें ये खबर; वरना लगेगा भारी जुर्माना
भीलवाड़ा (विजय गढवाल)। भीलवाड़ा सहित प्रदेश भर के वाहन चालकों के लिए यह जरूरी खबर है। यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैधता साल 2026 में समाप्त हो रही है, तो उसे समय रहते रिन्यू कराना आपकी जेब और कानूनी रिकॉर्ड दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के तहत एक्सपायर लाइसेंस के साथ सड़क पर गाड़ी उतारना अब आपको भारी पड़ सकता है।
ग्रेस पीरियड सिर्फ 30 दिन: देरी पड़ी महंगी
परिवहन विभाग के नियमानुसार, लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद आपको केवल 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस अवधि के भीतर रिन्यूअल कराने पर कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं देना होता। लेकिन जैसे ही यह समय सीमा पार होती है, आपको लेट फीस के रूप में ₹300 से ₹1,000 तक का भुगतान करना पड़ सकता है।
5 साल की देरी तो लाइसेंस होगा रद्द
नियमों में सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि लाइसेंस एक्सपायर हुए 5 साल बीत जाते हैं, तो उसे विभाग द्वारा रद्द माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको फिर से नया लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा और ड्राइविंग टेस्ट भी दोबारा देना होगा।
इन बातों का रखें विशेष ध्यान:
बीमा का खतरा: यदि आपके पास एक्सपायर DL है और कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बीमा कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। सारा आर्थिक भार आपको खुद उठाना होगा।
भारी चालान: बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹2,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना और बार-बार पकड़े जाने पर जेल की सजा का भी प्रावधान है।
मेडिकल सर्टिफिकेट: 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को रिन्यूअल के समय डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1-A) देना अनिवार्य होगा।
घर बैठे करें आवेदन
अब रिन्यूअल के लिए RTO के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप भारत सरकार के 'परिवहन सेवा' पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस का भुगतान भी डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है।
अपील: भीलवाड़ा हलचल अपने पाठकों से अपील करता है कि सड़क नियमों का पालन करें और अपने दस्तावेजों को समय पर अपडेट रखें।
विज्ञापन के लिए संपर्क करें: विजय गढवाल (6377364129) सम्पर्क कार्यालय: भीलवाड़ा हलचल, कलेक्ट्री रोड, नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा।
