भीलवाड़ा। राज्य सरकार ने प्रदेश के मूल निवासी एक लाख युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी और CGTMSE फीस का पुनर्भरण कराकर आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ
कार्यक्षेत्र: यह ऋण विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Service) और व्यापार आधारित नए उद्योगों के साथ-साथ पुराने उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी उपलब्ध होगा।
वित्तीय सहायता: राज्य सरकार मार्जिन मनी के साथ-साथ शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान और CGTMSE फीस की भरपाई करेगी।
प्रक्रिया: योजना का पूरा क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
पात्रता और शर्तेंआयु एवं निवास: आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
संस्थान: यदि आवेदन किसी फर्म, सोसाइटी या कंपनी के नाम पर है, तो उसका 51% या अधिक स्वामित्व 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के पास होना अनिवार्य है।शैक्षिक योग्यता के अनुसार ऋण सीमा:कक्षा 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण: सेवा/व्यापार के लिए 3.5 लाख और विनिर्माण के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण। (अधिकतम 35 हजार मार्जिन मनी)स्नातक/ITI उत्तीर्ण: सेवा/व्यापार के लिए 5 लाख और विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण। (अधिकतम 50 हजार मार्जिन मनी) विस्तार या आधुनिकीकरण के मामलों में मौजूदा निवेश में कम से कम 25% की वृद्धि आवश्यक है। साथ ही, आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र में संपर्क किया जा सकता है।
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