भीलवाड़ा हलचल राजस्थान शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 (एन्ट्री कक्षा) में प्रवेश के आयु निर्धारण नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECEC) के लक्ष्यों के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने 31 जुलाई 2026 तक विशेष छूट देने का निर्देश जारी किया है।
नया निर्देश
* राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष है।
* 5 वर्ष के बच्चों को बालवाटिका (प्री-प्राइमरी) में शामिल किया जाएगा।
* सत्र 2026-27 के लिए जो बच्चे 3 वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके हैं लेकिन 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें कक्षा 1 में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
अभिभावकों को राहत
इस छूट से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है जिनके बच्चे प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं, लेकिन 6 वर्ष की आयु में कुछ महीनों की कमी है। शिक्षा विभाग का यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। निदेशक ने स्पष्ट किया कि यह छूट बालवाटिकाओं की अपूर्ण स्थापना के कारण दी जा रही है, ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए।
भविष्य में होगी सख्ती
आदेश में यह भी बताया गया है कि यह केवल एक अंतरिम व्यवस्था है। जैसे ही राज्य में सभी बालवाटिकाओं का पूर्ण रूप से संचालन शुरू होगा, आयु निर्धारण नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। निदेशक ने बताया कि पिछले वर्ष से यह आयु सीमा लागू की गई थी, लेकिन कई स्थानों पर बालवाटिकाएं अभी निर्माणाधीन हैं। इसी कारण सत्र 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक आयु सीमा में शिथिलता दी गई है।
इस निर्णय से अभिभावकों और विद्यालयों दोनों को सुविधा होगी, और बच्चे बिना किसी रुकावट के कक्षा 1 में प्रवेश ले सकेंगे।
