राहत: खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल पर नाम जुड़ना शुरू, अब राशन कार्ड में घर बैठे जोड़ सकेंगे नए सदस्यों के नाम
भीलवाड़ा । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से जुड़े चयनित परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम दर्ज कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे जरूरतमंदों को विभाग ने बड़ी राहत दी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने वंचित सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को पुनः सक्रिय कर दिया है।
जनआधार के जरिए होगी प्रविष्टि
जिला रसद कार्यालय के अनुसार, अब परिवार का कोई भी सदस्य विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर शेष सदस्यों का विवरण दर्ज करा सकता है। इसके लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि संबंधित व्यक्ति का नाम जनआधार कार्ड में पहले से अंकित होना चाहिए, क्योंकि पोर्टल जनआधार एपीआई के जरिए ही डाटा उठाएगा।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी:
वर्तमान राशन कार्ड की फोटोकॉपी
नए सदस्य का आधार कार्ड एवं जनआधार कार्ड
नवजात शिशु के लिए: जन्म प्रमाण पत्र
नवविवाहिता के लिए: विवाह प्रमाण पत्र और पीहर के राशन कार्ड से नाम कटने का प्रमाण (NOC)
प्रक्रिया और ई-केवाईसी की शर्त
पोर्टल पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से फॉर्म सबमिट किया जा सकेगा। यदि किसी नए सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन है, तो उसकी LPG ID देना भी अनिवार्य होगा। आवेदन के बाद जिला रसद अधिकारी या विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन कर इसे मंजूरी दी जाएगी। खास बात यह है कि नाम जुड़ने के 90 दिनों के भीतर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा राशन मिलने में समस्या आ सकती है।
3 से 4 दिन में पूरा होगा काम
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल शुरू होने से ई-मित्र और सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ कम होगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद महज तीन से चार दिन में नए सदस्य को भी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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