भीलवाड़ा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय सीमा में सत्यापन नहीं कराने वाले लाभार्थियों को पेंशन लाभ से वंचित किया जा सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि पेंशनधारक अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर फिंगर बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन एंड आधार फेस आरडी नामक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के जरिए फेस स्कैन कर सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों का फिंगर या फेस स्कैन तकनीकी कारणों से नहीं हो पाता है, उनका सत्यापन संबंधित उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी द्वारा पेंशन पोर्टल पर पीपीओ नंबर दर्ज कर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से किया जा सकता है।
संयुक्त निदेशक ने यह भी बताया कि अत्यधिक वृद्धावस्था या असमर्थता के कारण जो पेंशनर घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनके लिए घर बैठे ही एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। विभाग ने सभी पेंशनधारकों से समय रहते सत्यापन पूरा कराने की अपील की है ताकि पेंशन भुगतान में कोई बाधा न आए।