ऑनलाईन कर जमा कराने के लिए विशेष काउंटर स्थापित

By :  vijay
Update: 2025-03-11 13:10 GMT

 भीलवाडा,  सरकार ने भार वाहनों के कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की है। सभी भार वाहनों यथा ट्रक, ट्रैलर, डंपर आदि को अपने वाहनों का कर 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा करवाना है। वाहनों का कर ऑनलाईन माध्यम से ही वसूल किया जा रहा है। डिजीटल माध्यम से कर जमा कराने के लिए वाहन स्वामी वाहन पोर्टल पर पे युवर टैक्स का विकल्प चयन कर अपना कर जमा करा सकते है।

जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया की निर्धारित अवधि के पश्चात कर जमा नही कराने पर वाहनों के विरूद्ध 3 प्रतिशत प्रति माह की दर से पेनल्टी एवं कर राशि के बराबर शास्ति आरोपित की जायेगी। निर्धारित अवधि के पश्चात बिना कर जमा वाले वाहनों की जब्ती की कार्यवाही के लिए जिले में उड़नदस्तों को निर्देश प्रदान किये गये है। किसी प्रकार की असुविधा (वाहनों की जब्ती) के लिए स्वामी 15 मार्च 2025 तक कर जमा करवाना सुनिश्चित करें। पेनल्टी से बचने के लिए वाहन कर जमा कराने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर परिवहन कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है। परिवहन कार्यालय मे वाहन स्वामियों को ऑनलाईन कर जमा कराने मे किसी प्रकार की परेशानी के लिए विशेष काउंटर स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि जिले मे संचालित कर बकाया वाले वाहनों को भी बकाया कर जमा कराने के लिए विभाग द्वारा वाहनों को नोटिस जारी किये गये है। इसके उपरान्त भी कर जमा नहीं कराने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55 के तहत वाहनों के पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी। जिले मे लगभग 9500 भार वाहन एवं 530 यात्री वाहन संचालित हो रहे है जिससे लगभग 27 करोड़ कर राजस्व वसूली की जानी है। वाहन स्वामीयों की सुविधा हेतु अवकाश के दिवस में भी (होली त्यौहार को छोड़कर) कार्यालय खुला रहेगा ।

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