भीलवाड़ा, । मकर संक्रांति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में चाइनीज मांझा व अन्य खतरनाक मांझों के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही प्रातः 6 से प्रातः 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश जिले में 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।