भीलवाड़ा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के "विशेष छूट योजना 1 दिसंबर से

Update: 2024-11-28 15:43 GMT


भीलवाड़ा( लकी शर्मा) भीलवाड़ा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने उद्योगों की सुविधा के लिए समय-समय पर विशेष छूट योजनाएं शुरू की इसी क्रम में प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अब 1 दिसम्बर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक 60 दिनों की अवधि के लिए एक "विशेष छूट योजना" लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र की ऐसी इकाइयों को, जिन्होंने मंडल से कभी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की है उन्हें 60 दिनों की अवधि के लिए एक "विशेष छूट योजना" लागू करने का निर्णय लिया है,

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने जानकारी देते हुए कहा की वायु अधिनियम, 1981 एवं जल अधिनियम, 1974 के अनुसार, लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली सभी औद्योगिक इकाइयां सम्मति के दायरे में आती हैं एवं इसके लिए मंडल से अनुमति लेनी आवश्यक होती है।

धनेटवाल ने सभी औद्योगिक इकाइयों को इसकी जानकारी देते हुए कहा की अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां इस योजना का लाभ ले सके एवं मंडल के सम्मति के दायरे में आ सके।

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