1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स में बड़े बदलाव: फॉर्म-16 की विदाई और भत्तों में भारी बढ़ोतरी
नए वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल 2026) से देश की कर व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहे हैं। 'इनकम टैक्स एक्ट 2025' लागू होने के साथ ही दशकों पुराने नियम बदल जाएंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अब उन्हें 'फॉर्म-16' नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी जगह एक नया दस्तावेज लेगा। साथ ही, बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल के भत्तों में 30 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है।
इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और टैक्स फाइलिंग के तरीके पर पड़ेगा। आइए जानते हैं 5 मुख्य बदलाव:
1. फॉर्म-16 की जगह अब 'फॉर्म-130'
अब तक कर्मचारियों को टीडीएस (TDS) प्रमाण पत्र के रूप में फॉर्म-16 दिया जाता था। 1 अप्रैल 2026 से इसे 'फॉर्म-130' से बदल दिया जाएगा।
क्या बदलेगा: यह नया फॉर्म अधिक विस्तृत होगा और सीधे 'ट्रेसेस' (TRACES) पोर्टल से सिस्टम-जेनरेटेड होगा। इसमें सैलरी ब्रेक-अप, डिडक्शन और टीडीएस की सटीक जानकारी होगी, जिससे टैक्स चोरी की गुंजाइश कम होगी।
2. बच्चों की पढ़ाई के भत्ते (CEA) में 30 गुना बढ़ोतरी
पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वालों के लिए यह सबसे बड़ी राहत है।
पुराना नियम: अब तक बच्चों की शिक्षा के लिए केवल 100 रुपये प्रति माह (सालाना 1200 रुपये) की छूट मिलती थी।
नया नियम: अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह (सालाना 36,000 रुपये) कर दिया गया है। यह अधिकतम दो बच्चों के लिए मान्य होगा। यानी अब आप सालाना 72,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकेंगे।
3. हॉस्टल भत्ते में भी भारी उछाल
शिक्षा भत्ते के साथ-साथ हॉस्टल भत्ते की सीमा में भी बड़ा बदलाव किया गया है।
पुराना नियम: हॉस्टल खर्च के लिए मात्र 300 रुपये प्रति माह की छूट थी।
नया नियम: अब इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। दो बच्चों के लिए आप सालाना 2,16,000 रुपये की छूट ले पाएंगे।
नोट: शिक्षा और हॉस्टल भत्ते में यह बढ़ोतरी केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Regime) वालों के लिए है। नई व्यवस्था (New Regime) में ये छूट नहीं मिलती।
4. मेट्रो शहरों की सूची में विस्तार (HRA फायदा)
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 50% छूट का लाभ अब तक केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक सीमित था। अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी मेट्रो शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इन शहरों में रहने वाले कर्मचारी अब अपनी बेसिक सैलरी के 50% तक HRA छूट का दावा कर सकेंगे।
5. मुफ्त भोजन और उपहार सीमा में वृद्धि
ऑफिस मील: कार्यालय में मिलने वाले मुफ्त भोजन की कर-मुक्त सीमा 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील कर दी गई है।
गिफ्ट वाउचर: नियोक्ता (Employer) की ओर से मिलने वाले उपहारों की टैक्स-फ्री सीमा 5000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये सालाना कर दी गई है।
फायदा या नुकसान?
फायदा: जो लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहकर बच्चों की पढ़ाई और होम लोन जैसे निवेश दिखाते हैं, उन्हें पहले के मुकाबले बहुत अधिक टैक्स बचत होगी।
नुकसान: नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) अभी भी डिफॉल्ट विकल्प बनी रहेगी। यदि आप नई व्यवस्था चुनते हैं, तो आपको शिक्षा और हॉस्टल भत्ते में हुई इस भारी बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलेगा।
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