शेयर बाजार में घोटाला!: पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और पांच अधिकारियों पर FIR
मुंबई की एक विशेष एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) अदालत ने शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और नियामकीय उल्लंघनों के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
विशेष न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया नियामकीय चूक और मिलीभगत के संकेत मिलते हैं, जिससे निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है. अदालत ने मामले की निगरानी करने का निर्णय लिया है और 30 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
अदालत ने जांच को बताया आवश्यक
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत आरोप संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं और इनकी जांच अनिवार्य है. इसके साथ ही, अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सेबी की निष्क्रियता के चलते न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी.
मीडिया रिपोर्टर ने की थी शिकायत
इस मामले में शिकायतकर्ता, जो एक मीडिया रिपोर्टर हैं, ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामकीय उल्लंघन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग की थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि सेबी के अधिकारियों ने अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया, बाजार में हेरफेर को बढ़ावा दिया और ऐसी कंपनियों को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती थीं.
हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाए थे हितों के टकराव के आरोप
अमेरिका स्थित शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच पर हितों के टकराव के आरोप लगाए थे. इस विवाद के बीच, उन्होंने शुक्रवार को अपने तीन साल के कार्यकाल को पूरा किया.