रेलवे को इस लिए मिला ५० लाख का नोटिश

Update: 2025-04-09 15:42 GMT
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 मुजफ्फरपुर। जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर की ओर से रेलवे को नोटिस जारी किया गया है।

मामला रेलवे की लापरवाही के कारण प्रयागराज जाने से वंचित रहने से जुड़ा है। गायघाट सुबास केशो निवासी राजन झा सास-ससुर के साथ 27 जनवरी को मुजफ्फरपुर से प्रयागराज तक जाने के लिए रेलवे का टिकट लिया था।

जब ये लोग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन गए। तब वहां पर ये लोग ट्रेन नहीं पकड़ पाये। ट्रेन का बोगी अंदर से बंद था।

उन्होंने इसकी शिकायत रेलवे प्रशासन से की, लेकिन रेल प्रशासन की ओर से ट्रेन की बोगी नहीं खुलवाया गया। इसके कारण ये लोग महाकुंभ स्नान से वंचित हो गये।

पीड़ित ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर में रेलवे के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। इसमें उनके द्वारा 50 लाख रुपये बतौर मुआवजा का दावा किया गया।

इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मुजफ्फरपुर रेलवे के स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर, डीआरएम सोनपुर रेल मंडल, जीएम ईस्ट सेंट्रल रेलवे एवं भारतीय रेल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया है।

अब नौ जुलाई को होगी अगली सुनवाई

अधिवक्ता ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी की कोटि का है।

रेलवे प्रशासन की यह जिम्मेदारी थी कि मुजफ्फरपुर से प्रयागराज तक यात्रियों को समय पर पहुंचाए, लेकिन रेलवे ने ऐसा नहीं किया।

यह पवित्र महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया था। राजन झा और उनके स्वजन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करना था, लेकिन रेलवे के द्वारा इन लोगों को मोक्ष से वंचित होना पड़ा।

अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी। इसमें सभी विरोधी पक्षकारों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।



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