अजमेर के दो तस्करों को 7-7 साल की कैद, 70-70 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने सोमवार को अफीम डोडा-चूरा तस्करी के मामले में अजमेर जिले के दो तस्करों को सात-सात साल की कैद और 70-70 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अदालत सूत्रों के अनुसार, तत्कालीन बीगोद थाना प्रभारी महावीर मीणा 5 जून 2017 को त्रिवेणी चौराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान एक थार जीप आइ्र्र, जिसका चालक नाकाबंदी देखकर थार को वापस घूमाने लगा। शंका होने से पुलिस ने थार चालक को पकड़ा। पूछताछ में चालक ने खुद को अजमेर जिले के अरांई थाना इलाके के जाटों का मोहल्ला, किशनपुरा निवासी मोलूराम उर्फ मोडूराम पुत्र कानाराम बताया। थान गाड़ी को चेक करने पर उसमें 42 किलो अफीम डोडा-चूरा मिला, जिसे पुलिस ने वहन सहित जब्त कर चालक मोलूराम को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया। मामले की अग्रिम जांच मांडलगढ़ थाने के तत्कालीन एसएचओ गजेंद्र सिंह के जिम्मे की गई। जांच में पता चला कि जब्त थार गाड़ी मंडावरखुर्द, किशनगढ़ अरांई, अजमेर निवासी रामप्रताप पुत्र रामनारायण जाट के नाम पंजीकृत है। जांच से यह भी सामने आया कि उक्त वाहन रामप्रताप ने मोलूराम को अफीम डोडा-चूरा परिवहन करने के लिए दिया था। इसके चलते पुलिस ने मोलूराम व रामप्रताप के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने दस गवाहों के बयान करवाते हुये 50 दस्तावेज पेश कर दोनों आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर मोलूराम व रामप्रताप को सात-सात साल की कैद और 70-70 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।