पैन आधार लिंक की समय सीमा नजदीक, चूक करने पर पैन हो जाएगा निष्क्रिय

Update: 2025-12-23 11:24 GMT


पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख अब बेहद करीब है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार यदि तय समय तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि पैन कार्ड वैध रहते हुए भी किसी काम का नहीं रहेगा और इसका उपयोग वित्तीय लेनदेन में नहीं किया जा सकेगा।

नियमों के तहत जिन लोगों का आधार एक अक्तूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार लिंक कराना अनिवार्य है। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो एक जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय माना जाएगा। इसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल करना, बैंक से जुड़ा काम, लोन लेना और निवेश जैसे कई जरूरी कार्य प्रभावित होंगे।

पैन के इनऑपरेटिव होने पर बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन में गंभीर परेशानियां आ सकती हैं। पर्सनल लोन और होम लोन लेना मुश्किल हो सकता है। कई लेनदेन पर सामान्य से अधिक दर पर टीडीएस कट सकता है, जिससे टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा बैंक खाते, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश सेवाओं में भी रुकावट आ सकती है।

यदि कोई व्यक्ति तय समय सीमा तक पैन आधार लिंक नहीं कर पाता है तो उसे पैन को दोबारा सक्रिय कराने के लिए एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना आयकर विभाग की ई पे टैक्स सुविधा के जरिए जमा करना होगा। इसके बाद ही पैन आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

कई मामलों में नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में अंतर होने के कारण लिंकिंग की प्रक्रिया अटक जाती है। ऐसी स्थिति में पहले जानकारी सही कराना जरूरी है। पैन से जुड़ी जानकारी को प्रोटियन या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट के जरिए अपडेट कराया जा सकता है। वहीं आधार से जुड़ी जानकारी यूआईडीएआई की वेबसाइट या हेल्पडेस्क के माध्यम से सुधारी जा सकती है।

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