पीली मटर आयात मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी नई कृषि नीति, कहा—धान-गेहूं की मानसिकता बदलें किसान

Update: 2026-03-13 16:20 GMT


दिल्ली  | सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पीली मटर के 'ड्यूटी फ्री' आयात को चुनौती देने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। याचिका में चिंता जताई गई थी कि 2026 तक आयात शुल्क हटाने के फैसले से घरेलू दालों की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिर जाएंगी, जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार को फसल विविधीकरण (Crop Diversification) और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतिगत ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

छोटे किसानों को मिले प्रोत्साहित MSP

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि छोटे किसानों को दालें उगाने के लिए प्रेरित करने हेतु 'प्रोत्साहित MSP' दी जानी चाहिए। साथ ही, उनकी उपज की समय पर सरकारी खरीद सुनिश्चित करना अनिवार्य है। कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी कि पीली मटर की कीमतें तय करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इसका देश में उगाई जाने वाली अन्य दालों पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

धान और गेहूं अब एकमात्र विकल्प नहीं

सुनवाई के दौरान अदालत ने देश की वर्तमान कृषि स्थिति पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "हमें यह आत्ममंथन करना होगा कि क्या हमें वास्तव में उतने धान और गेहूं की आवश्यकता है, जितना हम पैदा कर रहे हैं? अब गेहूं ही एकमात्र विकल्प नहीं बचा है।" कोर्ट ने केंद्र सरकार से नई नीतिगत पॉलिसी की मांग करते हुए कहा कि गेहूं और धान के बजाय दालों जैसी वैकल्पिक फसलों के लिए नया ढांचा तैयार किया जाए।

किसानों की मानसिकता बदलने पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान अपनी पारंपरिक मानसिकता के कारण धान और गेहूं को ही सबसे सुरक्षित फसल मानते हैं। इस सोच को बदलने की जरूरत है। अदालत के अनुसार:

सामान्य धान का उत्पादन अब खपत से अधिक होने लगा है।

यदि धान के रकबे को दालों की खेती की ओर मोड़ा जाए, तो कृषि क्षेत्र में बेहतर संतुलन बन सकता है।

सरकार को किसानों को यह विश्वास दिलाना होगा कि दालों की खेती भी उनके लिए उतनी ही सुरक्षित और लाभप्रद है।

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