मद्रास हाईकोर्ट का आदेश—पूरे तमिलनाडु में लागू हो शराब की बोतलों की 'बायबैक स्कीम'

Update: 2026-03-13 17:13 GMT


चेन्नई | पर्यावरण सुरक्षा और कचरा प्रबंधन को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक कड़ा और महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पूरे राज्य में शराब की खाली बोतलें वापस खरीदने (Buyback Scheme) की योजना को सख्ती से लागू किया जाए। इस आदेश का पालन न होने की स्थिति में कोर्ट ने सरकार के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

क्या है बायबैक योजना?

यह योजना तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के माध्यम से चलाई जा रही है। इसके तहत शराब खरीदने वाले ग्राहकों से खाली बोतलें वापस ली जाती हैं और बदले में उन्हें प्रति बोतल एक निश्चित राशि रिफंड के रूप में दी जाती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खाली बोतलों के सुरक्षित निस्तारण को सुनिश्चित करना और पर्यावरण को कांच के कचरे से बचाना है।

31 मई तक की समयसीमा तय

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस योजना को पूरे तमिलनाडु में विस्तार देने के लिए 31 मई 2026 तक का समय दिया है। पर्यावरण और वन संरक्षण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए। इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि:

प्रदेश के 29 जिलों में यह योजना पूरी तरह लागू हो चुकी है।

शेष जिलों में इसे लागू करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की थी।

सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए एक महीने की मोहलत बढ़ा दी है।

पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण कदम

अदालत का मानना है कि खुले में फेंकी गई कांच की बोतलें न केवल प्रदूषण फैलाती हैं, बल्कि जंगली जानवरों और आम जनता के लिए भी खतरनाक साबित होती हैं। इस बायबैक स्कीम के माध्यम से कचरा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने में बड़ी मदद मिलेगी।

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