अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, अब 26 को होगी सुनवाई

By :  vijay
Update: 2024-10-25 18:57 GMT

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर 26 नवंबर को सुनवाई करेगा.

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से 17 सितंबर को इस्तीफा दिया था. इसके बाद 4 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया था. फिलहाल वो फिरोजशाह रोड के बंगला नंबर 5 में रह रहे हैं. ये बंगला आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित है.

‘राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया हैं, इसलिए मिले आवास’

आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में घर नहीं है. चूंकि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं. ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मिलना चाहिए. सरकारी आवास की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि AAP एक राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सरकारी आवास मुहैया कराई जानी चाहिए. इसके लिए बाकी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों का हवाला भी दिया गया है. हालांकि, अब देखना है कि केंद्र सरकार हाई कोर्ट में क्या जवाब देती है.

बीजेपी पर लगाया हमले का आरोप

दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश का आरोप लगाया है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि हमला बीजेपी ने कराया है. पार्टी ने दावा किया है कि पूर्व सीएम पर उस समय हमला किया गया जब वो विकासपुरी में पदयात्रा निकाल रहे थे.

पिछले हफ्ते बीजेपी पर साधा था निशाना

पिछले हफ्ते शनिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें गिरफ्तार करने के पीछे बीजेपी का मकसद आम आदमी पार्टी को तोड़ना था. आजादी के बाद से किसी अन्य राजनीतिक दल को उस तरह के हमले का सामना नहीं करना पड़ा जैसा आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ा, लेकिन AAP टूटी नहीं. यह संगठन के कारण है.

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