बीएस3 पेट्रोल, बीएस4 डीजल कारों पर प्रतिबंध हटा, लेकिन सिर्फ इन लोगों को मिलेगी छूट

By :  vijay
Update: 2024-11-29 07:16 GMT

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण चार सभी प्रतिबंधों के साथ लागू रहेगा। हालांकि, एजेंसी ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों जैसे पुराने वाहनों के चलने पर आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा दिया है। GRAP (जीआरएपी) चरण 4 के नियम लागू होने तक इन वाहनों के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध है। हालांकि, एजेंसी ने कहा है कि दिव्यांग (विकलांग) यात्रियों के लिए BS3 पेट्रोल कार और BS4 डीजल कार प्रतिबंध में ढील दी जाएगी।

CAQM ने 8 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP चरण 4 प्रतिबंध लागू किए थे। यह महीने की शुरुआत से दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों में फैले उच्च प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए सतर्कता की उच्चतम स्थिति है। अन्य प्रतिबंधों के अलावा, GRAP चरण 4 में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम रखने के लिए वाणिज्यिक सहित BS3 पेट्रोल कारों और BS4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध में ढील देने का फैसला गुरुवार (28 नवंबर) को आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को GRAP चरण 4 के तहत प्रतिबंधों में ढील देने के बारे में फैसला लेने को कहा। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर सभी जीआरएपी 4 उपाय सोमवार तक चलते रहेंगे। इस बीच, आयोग एक बैठक करेगा और GRAP 4 से GRAP 3 या GRAP 2 में जाने के बारे में सुझाव देगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि GRAP 4 में दिए गए सभी उपायों को छोड़ दिया जाए। GRAP 3 और GRAP 2 में उपायों का संयोजन हो सकता है।"

दिव्यांगों के लिए की गई राहत की मांग

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिव्यांग अधिकार अधिवक्ता और चिकित्सा पेशेवर डॉ. सतेंद्र सिंह ने भी केंद्रीय वायु प्रदूषण निगरानी संस्था और दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर दिव्यांगों के लिए राहत की मांग की थी। क्योंकि हाल ही में भारत स्टेज के तहत वाहनों को दिव्यांगों के लिए रिमॉडल (फिर से तैयार) नहीं किया जा सकता है।

सीएक्यूएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "GRAP 2 और GRAP 4 के दौरान विकलांग व्यक्तियों द्वारा अनुकूलित बीएस-3 पेट्रोल वाहनों के इस्तेमाल के लिए छूट की मांग करते हुए एक प्रतिनिधित्व हासिल हुआ है, जब बीएस-3 पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है। जिसमें GRAP चरण 3 और उससे ऊपर के प्रतिबंधों के कारण दैनिक आवाजाही में व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया गया है। ये कठिनाइयां मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दुर्गमता, मेट्रो स्टेशनों पर सुलभ फुटपाथों की कमी और राइड-हेलिंग सेवाओं द्वारा यात्राओं के लगातार रद्द होने के कारण हैं।"

आदेश में कहा गया है, "दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा दैनिक आवाजाही में सामना की जाने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जीआरएपी के चरण 3 के अंतर्गत प्रतिबंध अवधि के दौरान एडाप्टेड (अनुकूलित) बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल की छूट के अनुरोध की जांच की गई है और अपवाद के रूप में अनुमति दी गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रवर्तन एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऐसे अनुकूलित वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति दें।"

BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध में ढील

CAQM ने कहा है कि विकलांग लोगों को छोड़कर सभी यात्रियों के लिए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। BS-3 पेट्रोल या BS-4 डीजल कारों जैसे पुराने वाहनों को चलाकर GRAP स्टेज 4 का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का ट्रैफिक जुर्माना लग सकता है। ओवरएज वाहन, जिसमें 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कारें या 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कारें शामिल हैं, जब्त किए जा रहे हैं। वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना चलने वाले वाहनों पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इन पर प्रतिबंध जारी

GRAP चरण 4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कई वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के अलावा, यह ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाता है, सिवाय उन ट्रकों के जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हैं या LNG, CNG या इलेक्ट्रिक जैसे स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, सिवाय EV और CNG और BS6 डीजल वाले वाहनों के।

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