सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: साइबर क्राइम के आरोपियों को नहीं मिलेगी जमानत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर क्राइम के मामलों में अहम और अभूतपूर्व आदेश सुनाया है। अदालत ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए 72 वर्षीय महिला वकील से 3.29 करोड़ रुपये ठगने वाले आरोपितों को किसी भी अदालत से जमानत मिलने से रोक दिया।
**कोर्ट का आदेश**
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपित विजय खन्ना और उनके सह-आरोपियों को किसी भी निचली अदालत से रिहाई नहीं मिलेगी। यदि आरोपितों को कोई राहत चाहिए तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं।
**असामान्य स्थिति के लिए असामान्य हस्तक्षेप**
कोर्ट ने यह भी कहा कि डिजिटल अरेस्ट और बुजुर्ग महिला वकील को ठगे जाने जैसी असामान्य घटनाओं के लिए असामान्य हस्तक्षेप की जरूरत है। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान दिया।
**महत्व**
यह फैसला साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश है कि डिजिटल ठगी या साइबर हमले के मामलों में कोई भी आरोपी आसानी से जमानत का लाभ नहीं उठा सकता। अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि डिजिटल अपराधों के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।