अजमेर दरगाह में अब लाइसेंसधारी खादिम ही करा सकेंगे जियारत, आवेदन प्रक्रिया शुरू

Update: 2025-12-02 04:18 GMT

 

अजमेर   ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अब जल्द ही केवल वही खादिम जियारत करा सकेंगे जो अधिकृत रूप से लाइसेंस प्राप्त होंगे। दरगाह कमेटी ने इस नई व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पहली बार लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में सोमवार को दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने केंद्र सरकार के निर्देश पर विज्ञापन जारी किया। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पांच जनवरी दो हजार छब्बीस तय की गई है।

नाजिम के अनुसार यह प्रक्रिया केवल दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर से जुड़े सैयद जादगान और शेख जादगान खादिमों के लिए शुरू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के साथ केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश, जिला प्रशासन की रिपोर्ट और दरगाह सुरक्षा से संबंधित अंकेक्षण रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

लाइसेंस जारी करने की यह व्यवस्था दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम उन्नीस सौ पचपन की धारा ग्यारह एफ के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। अधिनियम में खादिम समुदाय के दायित्वों, कर्तव्यों, पहचान, प्रक्रिया, अधिकारों और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के साथ साथ जायरीन की सुविधा को प्राथमिकता देने का स्पष्ट उल्लेख है। इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप पात्र खादिम समुदाय के सदस्यों से लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

 

Tags:    

Similar News